हाईकोर्ट इलाहाबाद से केस्को एमडी को लगा झटका....
- प्रबंध निदेशक केस्को को नहीं मिला स्टे आदेश
- चीनापार्क केस्को मृतक संविदा कर्मचारी तनवीर फरीदी के परिजनों को मिली मुवावजा चेक
- महामंत्री दिनेश सिंह भोले व संगठन लीगल एडवाईजर एस०के०तिवारी के द्वारा मृतक तनवीर के पिता खालिक फरीदी को दी गई चेक
कानपुर। संविदा कर्मचारी संगठन केस्को कानपुर के महामंत्री दिनेश सिंह भोले के द्वारा श्रम न्यायालय कानपुर में दाखिल केस में प्रबंध निदेशक केस्को को हार का सामना करना पड़ा लगातार दूसरी बार भी श्रम न्यायालय कानपुर में अपील करने के बाद भी श्रम न्यायालय कानपुर ने केस्को एमडी के प्रार्थना पत्र खारिज कर मृतक तनवीर फरीदी के परिजनों को 8 लाख 15 हजार रूपये देने के आदेश जारी किए थे लेकिन केस्को एमडी ने यह पैसा जमा नहीं किया तो श्रम न्यायालय कानपुर ने केस्को एमडी की आर०सी० काट दी इसके बाद केस्को एमडी ने 63 हजार रूपये ब्याज सहित 8 लाख 78 हजार रूपये श्रम न्यायालय कानपुर में जमा किये थे अपनी हार से विचलित केस्को प्रबंधन द्वारा इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट इलाहाबाद में रिट पीटीशन दाखिल की गई लेकिन हाईकोर्ट इलाहाबाद ने भी केस्को एमडी को कोई स्टे आदेश नहीं दिया उल्टा प्रबंध निदेशक से पूछा कि आपने अपील देर से क्यों दाखिल की।
इसी दौरान संविदा कर्मचारी संगठन केस्को कानपुर के महामंत्री दिनेश सिंह भोले व संगठन लीगल एडवाईजर एस०के०तिवारी ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 30 के तहत जमा धनराशि का भुगतान करने की अपील श्रम न्यायालय कानपुर में दाखिल की जिसे श्रम न्यायालय कानपुर ने मंजूर करते हुए मृतक केस्को संविदा कर्मचारी चीनापार्क तनवीर फरीदी के परिजनों को मुवावजा भुगतान करने का आदेश पारित कर दिया
आज संविदा कर्मचारी संगठन केस्को कानपुर के महामंत्री दिनेश सिंह भोले व संगठन लीगल एडवाईजर एस०के०तिवारी द्वारा मुवावजा चेक को तनवीर फरीदी के पिता खलीक फरीदी को दिया गया
बरसात में पूरे भीगे हुए महामंत्री दिनेश सिंह भोले ने कहा कि केस्को संविदा कर्मचारियों के लिए दिन रात,गर्मी बरसात चाहे जो मौसम हो संगठन पदाधिकारी समर्पित भाव से लगे हैं यह जीत समस्त संगठन पदाधिकारियों की है।